Rajasthan: पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से हैवानियत करने वाले रेपिस्ट को सुनाई 20 साल की सजा

Rajasthan: पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से हैवानियत करने वाले रेपिस्ट को सुनाई 20 साल की सजा

करौली जिले की पोक्साे कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के अभियुक्त को 20 साल के कारावास सहित 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका बंसल ने जीतेश माली को रेप केस में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है. लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया की पोक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायधीश अलका बंसल ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जीतेश माली निवासी करौली को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

लोक अभियोजक मुद्गल के मुताबिक पीड़िता के पिता ने इस संबंध में करौली कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 15 दिसंबर 2022 को शाम करीब 7:30 बजे उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपने घर से नदी पास शौच करने गई थी. इसी दौरान आरोपी जीतेश वहां पहुंचा और उसने नाबालिग को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

मामले में प्रस्तुत किए गए थे 14 गवाह

पीड़िता के पिता के अनुसार घटना के दिन जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो वह उसे देखने नदी पर गया था. नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर जीतेश ने पीड़िता का मुंह बांध रखा था. इस दौरान उसने आरोपी को मौके पर ही पहचान लिया था. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 7 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 22 अगस्त को न्यायालय में चालान पेश किया था. गिरफ्तारी के बाद से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में कुल 14 गवाह और 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं.

एक और मामले में सुनाई थी 20 साल की सजा

करौली पोक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने 27 अक्टूबर को भी एक वर्ष पुराने रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल के अनुसार उस पीड़िता के पिता ने 14 नवंबर 2022 को सूरौठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी शाम को स्कूल से लौटने के बाद बोरवेल पर गोबर डालने गई थी. तभी आरोपी बृजमोहन उर्फ कल्लू ने बच्ची को पकड़ लिया और रुमाल से नशीला पदार्श सूंघाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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