CM Shivraj का चुनाव से पहले लाडली बहनों को तोहफा, MP में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 35% आरक्षण

CM Shivraj का चुनाव से पहले लाडली बहनों को तोहफा, MP में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 35% आरक्षण

मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 35% आरक्षण वन विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी सेवा नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सीधी भर्ती के स्तर पर राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में महिलाओं के पक्ष में पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित होंगे और उक्त आरक्षण क्षैतिज एवं कम्पार्टमेंट-वार होगा। 

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। यह घोषणा इस साल के अंत में होने वाले एमपी विधानसभा चुनावों से पहले की गई है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शिक्षण पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की थी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी शिक्षा फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 

हाल ही में संसद से पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया। 20 सितंबर को, विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके विरोध में मतदान किया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधन नकारात्मक थे और मसौदा कानून के अलग-अलग खंडों पर भी मतदान हुआ। 21 सितंबर को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पीएम के जन्मदिन का प्रतीक है।

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