ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर रोक नहीं, कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अर्जी

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर रोक नहीं, कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अर्जी

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को वाराणसी की जिला अदालत नें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सर्वे रोकने की मांग की थी. जिला जज ने कहा कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वे को लेकर दिया जा चुका है इसीलिए अब इस पर बहस संभव नहीं है.

हालांकि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग को छोड़कर पुरे वजूखाने की ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर मस्जिद कमेटी ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए जवाब देने के लिए समय मांग लिया है. इस पर कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीफ दी है. हिंदू पक्षकार राखी सिंह की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी.

कोर्ट ने खारिज की मस्जिद कमेटी की याचिका

दरअसल वाराणसी जिला जज अजय कृष्णा ने मस्जिद कमेटी की तरफ से दी गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है. सर्वे न कराने की अपील को दोनों ही जगह इसे खारिज कर दिया गया था. ऐसे में इस कोर्ट को इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में मस्जिद कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है तो वह जा सकती है.

ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोकने की अपील

बता दें कि मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोकने की अपील की थी. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 26 सितंबर को सुनवाई तिथि निर्धारित की थी. लेकिन कोर्ट नहीं चलने के कारण आदेश के लिए इस तारीख को बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया था. वहीं इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

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