जिले की एक स्थानीय अदालत ने 20 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने आरोपी ईश्वरचंद, उसके बेटे विमल,(ईश्वर चंद के) भाई देशराज और ललित को भादस की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय वकील अरुण शर्मा ने पीटीआई-को बताया कि राजन (20) का ईश्वर चंद की बेटी से प्रेम संबंध था, लेकिन, एक ही जाति से होने के बावजूद लड़की के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था।
राजन को आरोपी जिले के छपार थाना अंतर्गत सिसौना गांव स्थित अपने घर ले गए थे जहां 19 जून, 2020 को प्रेम संबंध को लेकर आरोपियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उसका शव घर की छत से बरामद किया गया था। इसके बाद मृतक की मां राजबीरी ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था।