दिल्ली में पिछले साल एक सितंबर को लागू की गई पुरानी आबकारी नीति की अवधि को विस्तार दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा नीति की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक नई नीति की घोषणा नहीं की गई है। पिछले वर्ष जुलाई में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा आबकारी नीति (नई) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी नई नीति को रद्द कर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया था।
दिल्ली सरकार द्वारा नई नीति तैयार करने और उसे लागू करने तक मौजूदा नीति को अस्थाई तौर पर एक सितंबर 2022 को लागू किया गया था। यह नीति 31 मार्च को समाप्त होने थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे छह महीने के लिए यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। इस बीच, नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन (एनआरएआई) के कोषाध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने कहा कि होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) श्रेणी के लिए आबकारी लाइसेंस धारकों को परमिट के नवीनीकरण के लिए पुलिस सत्यापन कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस कह रही है कि सत्यापन प्रक्रिया को किसी सरकारी एजेंसी या विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि लाइसेंस धारक द्वारा। साथ ही, उन्होंने इतने कम समय में बड़ी संख्या में सत्यापन करने में असमर्थता व्यक्त की है।