Rohit Sharma ने शाहरुख खान की जवान की कमाई पर लगाया ग्रहण, गौरी खान पहुंच गईं हाईकोर्ट, जानें मामला

Rohit Sharma ने शाहरुख खान की जवान की कमाई पर लगाया ग्रहण, गौरी खान पहुंच गईं हाईकोर्ट, जानें मामला

देश में ही नहीं दुन‍ियाभर में बॉलीवुड क‍िंग शाहरुख खान की जवान फ‍िल्‍म की बंपर कमाई का स‍िलस‍िला जारी है. वहीं कुछ लोग इस फ‍िल्‍म को लीक करके इसकी कमाई पर ग्रहण लगा रहे हैं. इसी को लेकर शाहरुख खान की पत्‍नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में रोह‍ित शर्मा नाम के एक शख्‍स के ख‍िलाफ याच‍िका दाख‍िल की है.

इस पर सुनवाई करते हुए द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने फेसबुक की पैरेंट मेटा और टेलीग्राम को सख्‍त न‍िर्देश द‍िए हैं क‍ि दोनों कंपन‍ियों को शाहरुख खान की लेटेस्‍ट फ‍िल्‍म जवान को लीक करने वाले ग्रुप या चैनलों की अन्‍य बुनियादी सब्सक्राइबर सूचना (बीएसआई) प्रदान करने को कहा गया है. कोर्ट ने आदेश में जवान फ‍िल्‍म को लीक करने वालों के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट में रोहित शर्मा नाम के शख्‍स के खिलाफ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने याच‍िका दाख‍िल की थी. गौरी खान की कंपनी का आरोप था क‍ि रोह‍ित शर्मा नाम के शख्‍स ने बिना अनुमति के फिल्म से संबंधित कॉपीराइट सामग्री प्रसारित कर रहा था. इतना ही नहीं इस याच‍िका में कोर्ट से दोनों प्लेटफार्मों से उन ग्रुप्‍स और चैनलों को निलंबित या निष्क्रिय करने का निर्देश देने की मांग की थी. कोर्ट ने मेटा को रोह‍ित शर्मा के व्हाट्सएप अकाउंट को निलंबित करने और उनके फेसबुक पेज ‘रोहित मूवीज’ के साथ-साथ इंस्टाग्राम हैंडल को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है.

याच‍िका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शंकर ने कहा क‍ि वेबसाइटों के मालिकों/नियंत्रकों को अनुसूची ‘डी’ में पहचान की गई है. कोर्ट कहा है क‍ि तुरंत अनधिकृत कॉपी, प्रसारण, संचार या किसी भी सामग्री को उपलब्ध कराने से रोकने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें याच‍िकाकर्ता के पास संबंधित सामग्री सहित कॉपीराइट है. सिनेमैटोग्राफ़िक फ‍िल्म ‘जवान’ या उसका कोई भाग भी आता है.

कोर्ट ने शर्मा को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से उचित लाइसेंस के बिना फिल्म के किसी भी चित्र, ऑडियो/वीडियो क्लिप, गाने या रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि बनाने, रिकॉर्ड करने, पुन: प्रस्तुत करने या प्रसारित करने से भी रोक दिया गया है.

हाईकोर्ट ने शर्मा को निर्देश दिया है, ‘…व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या आपके द्वारा एक्सेस या संचालित किसी भी अन्य वेबसाइट सहित सभी सोशल मीडिया एकाउंट से फिल्म ‘जवान’ से संबंधित सामग्री सहित वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटा दें

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