New Delhi: Canara Bank Fraud Case: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला, ED को जवाब के लिए मिला 2 सप्ताह का समय

New Delhi: Canara Bank Fraud Case: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला, ED को जवाब के लिए मिला 2 सप्ताह का समय

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल द्वारा दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण के कथित शोधन के संबंध में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।  गोयल ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उन्होंने एक विशेष अदालत के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी, जिसने उन्हें शुरू में ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

गोयल के वकील ने जब कहा कि 74 वर्षीय याचिकाकर्ता को याचिका पर सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत से राहत दी जानी चाहिए, तो पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में एक अलग जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी वी गोडसे की खंडपीठ गोयल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि गिरफ्तारी ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। 

ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा जिसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत आखिरकार गोयल की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। जब गोयल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने गोयल की उम्र का हवाला देते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, तो पीठ ने जवाब दिया, “हमें उन्हें समय देना होगा। हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? हम उन्हें (ईडी को) जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देंगे। पीठ ने कहा कि गोयल को इस बीच जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है और मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए तय कर दी।

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