आगरा में 11 सितंबर को दो बडे़ मामले में न्यायालय में सुनवाई होनी है। पहला मामला इटावा के सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया की दो साल की सजा पर जिला जज द्वारा रोक लगाने का है। जबकि दूसरा मामला आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्रीकृष्ण के विग्रह दबे होने के लिए दायर याचिका का है।
राहत के बाद आज होगी सुनवाई
भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 5 अगस्त को MP/MLA कोर्ट ने आगरा में 12 साल पहले टोरेंट पावर के अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में कठेरिया को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उन्होंने जिला जज न्यायालय में अपील की थी। जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता जाने का खतरा टल गया था। मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई।
आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्रीकृष्ण के विग्रह दबे होने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसको लेकर चार माह पहले कथा वाचक देवकीनंदन महाराज की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने 11 मई को वाद दायर किया था। अभी तक इसमें कई सुनवाई हो चुकी हैं। वहीं, अब इसके बाद श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान द्वारा कौशल किशोर, ठाकुरजी उर्फ कौशल किशोर सिंह तोमर, योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट, अजय प्रताप सिंह एडवोकेट अध्यक्ष योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट और अनंजय कुमार सिंह सदस्य योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की ओर से सिविल जज प्रवर वर्ग के न्यायालय में तीन अगस्त को वाद दायर किया था। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 सितंबर को नियत की थी। वाद दायर करने वाले एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने इसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी आगरा को प्रतिवादी बनाया है। वाद को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस पर दोपहर दो बजे सुनवाई की जाएगी। उनके द्वारा एतिहासिक साक्ष्य को रखा गया है।