फोन टेपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार रहती है या नहीं? इसका फैसला आज दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। दरअसल, फोन टेपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।
इसी को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विकास महाजन की बैंच सुनवाई करेगी। दरअसल, यह पूरा मामला साल 2020 के राजस्थान के सियासी सकंट से जुड़ा हुआ है। उस समय लोकेश शर्मा ने मीडिया को एक ऑडियो क्लिप जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार को गिराने के लिए गजेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति, एक विधायक व एक दलाल की बातचीत इस ऑडियो क्लिप में हैं।
इसी ऑडियो क्लिप के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, विधायक भंवरलाल शर्मा (अब दिवंगत हो चुके हैं।) व दलाल संजय जैन के खिलाफ एसओजी में शिकायत दर्ज कराई थी।
केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने छवि खराब करने का आरोप लगाया
इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली पुलिस में परिवाद देकर जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। जिस पर 25 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
लंबे समय से चली आ रही है गिरफ्तारी पर रोक
क्राइम ब्रांच द्वारा मामला दर्ज करने पर लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा को 7 नोटिस भेज चुकी है।
वहीं, 4 बार लोकेश शर्मा को बुलाकर पूछताछ भी कर चुकी हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की हैं। कहा था- राजस्थान सरकार की मशीनरी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं, लोकेश शर्मा की ओर से कहा गया था कि इस मामले को राजस्थान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।