सावन के सोमवार के दिन भोले बाबा की जयकार के बीच वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वेक्षण कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। हालांकि सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर कुछ ही समय में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई भी होनी है। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित यह मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि एएसआई की टीम सुबह सात बजे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्धारित परिसर में दाखिल हो गई और मौके पर हिंदू पक्ष के सभी वादियों के अधिवक्ता भी मौजूद हैं।
हम आपको बता दें कि वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रविवार देर रात कहा था कि एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच गई है और सोमवार सुबह सात बजे से परिसर के अंदर सर्वेक्षण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। रविवार रात पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन और जिलाधिकारी वाराणसी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें सर्वे के बारे में जानकारी दी। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सर्वे के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सोमवार को प्रस्तावित सुनवाई का हवाला देते हुए सर्वे की तारीख बढ़ाने की मांग की और इसका बहिष्कार भी किया।
हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी में जनपद न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी। मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख चार अगस्त तय की है।
हम आपको यह भी याद दिला दें कि अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। अप्रैल 2022 में दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सर्वेक्षण अंततः मई 2022 में पूरा हुआ था। इसी दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू के लिए बने तालाब में ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
बहरहाल, पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मो. तौहीद खान ने कहा था कि वे आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर के तीन गुंबदों, परिसर की पश्चिमी दीवार और पूरे परिसर की आधुनिक तरीके से जांच करने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। विष्णु शंकर जैन ने बताया था, हमने वजुखाने को छोड़ कर सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की मांग अदालत के समक्ष रखी थी। इस बीच, पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।