Bengal Panchayat polls: सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई

Bengal Panchayat polls: सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा संयुक्त रूप से दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसने राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती को चुनौती दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव निकाय को पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का निर्देश दिया था। याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने खंडपीठ के समक्ष किया।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दे सकता है। आप उच्च न्यायालय से समय मांगें। इसके जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि हमने 13 जून के आदेश के खिलाफ गुहार लगाई है और कृपया इसे कल ले लें। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य के कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव निकाय और राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर बलों की तैनाती के लिए केंद्र को एक अनुरोध भेजने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के 13 जून के आदेश के बाद से अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। अदालत ने 13 जून को एसईसी द्वारा संवेदनशील घोषित क्षेत्रों और जिलों में तत्काल केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती का निर्देश दिया था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सहित विपक्षी नेताओं ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 2022 में नगरपालिका चुनाव और 2021 में कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।

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