यूपी में लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में हैं। यूपी पुलिस धर्मांतरण के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में नाबालिग को आन लाइन गेमिंग के जाल में फंसा कर उसका धमांर्तरण कराए जाने का खुलासा हुआ।
डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक‚ प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के 427 मामले दर्ज किए गए हैं। धर्मांतरण कानून के तहत अभी तक प्रदेश में 833 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके साथ ही पुलिस पूछताछ में करीब 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूल की है। धर्मांतरण कानून की धाराओं के तहत यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
बताते चलें कि करीब ढाई साल पहले योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया था। कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार तक तय की गई है। यूपी के बरेली जनपद में अब तक सबसे ज्यादा मामला दर्ज हुए हैं।
इससे पहले यूपी में दिव्यांग बच्चों का धमांर्तरण कराने वाले रैकेट का भी खुलासा हो चुका है। यूपी में ये भी कानून है कि अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपए के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान है। उधर‚ एससी/एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धमांर्तरण पर तीन से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धमांर्तरण के लिए जेल की सजा तीन से 10 साल और जुर्माना 50 हजार तक है।
डीजी स्पेशल लॉ एण्ड़ ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार लव जिहाद या अवैध धमांर्तरण के मामलों में बने कानून का सख्ती से पालन कराया जाता है। इस तरह के अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
31 मई 2023 तक हुई कुल कार्रवाई
मुकदमा- 4422-
नामजद - 12763-
सामने आए- 2234-
कुल अभियुक्त- 14995
गिरफ़्तार- 8596
हाजिर कोर्ट- 66