नयी दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने आवास पहुंचे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई है।
जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में सुबह करीब नौ बजे उनके आवास पर ले जाया गया। उन्हें शाम पांच बजे वापस जेल आना होगा। सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं।
उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे