समाजवादी पार्टी के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को कोर्ट ने 9 महीने की सजा सुनाई है। रमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को दीवानी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 9 महीने की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जजमेंट की कॉपी लेकर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 2019 में नगर कोतवाली में काफिला निकलने के दौरान हुई मारपीट में कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
साल 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का मामला हुआ था। जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। उस समय रमाकांत यादव पर बलवा, मारपीट करने, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
फतेहपुर जेल से लाया गया था
पुलिस ने मामले में आरोपत्र दाखिल किया। उसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने रमाकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है। रमाकांत को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।