New Parliament Building: Made in India वाले संसद भवन को लेकर सियासत क्यों?

New Parliament Building: Made in India वाले संसद भवन को लेकर सियासत क्यों?

संसद भवन, एक संस्थान जो एक राष्ट्र की संस्कृति और गौरव के सारांश के समान है। ये भव्य इमारत एक आजाद मुल्क के जन्म से लेकर उसकी उन्नति और प्रगति की साक्षी है। देश की संसद भवन एक ऐतिहासिक धरोहर है लेकिन इसके दरवाजे, दीवार, हर मेहराब, हर मीनार के साथ गुलामी का इतिहास जुड़ा है। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्धाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भवन का उद्घाटन करेंगे लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। विपक्ष की पार्टियां एक-एक कर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले जो भी मुद्दा सामने आ रहा है विपक्ष उसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। पुरी की टिप्पणी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और मनीष तिवारी द्वारा अपने सुझाव के समर्थन में संविधान के कई लेखों का हवाला देने के घंटों बाद आई कि भारत के राष्ट्रपति को पीएम के बजाय भवन का उद्घाटन करना चाहिए।

बीजेपी ने याद दिलाया इंदिरा-राजीव का दौर

कांग्रेस के नेता अपने पाखंड को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। पुरी ने याद किया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, जब उन्होंने 24 अक्टूबर, 1975 को पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया और 15 अगस्त 1987 को पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। हालाँकि, संसद एनेक्सी की आधारशिला भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी। संसद पुस्तकालय का भी उद्घाटन राष्ट्रपति भवन के तत्कालीन निवासी द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी  28 मई को नई संसद का उद्घाटन करेंगे। 10 दिसंबर, 2020 को इसकी आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में संसद एनेक्सी के विस्तार भवन का भी उद्घाटन किया था।

संविधान के किन अनुच्छेदों का जिक्र कर कांग्रेस कर रही विरोध?

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति सरकार विपक्ष और प्रत्येक नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। थरूर ने खड़गे के साथ सहमति व्यक्त की और संविधान के अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 111 का उल्लेख किया। जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है। उन्होंने कहा कि यह काफी विचित्र था कि पीएम ने निर्माण शुरू होने पर भूमि-पूजन समारोह और पूजा की। लेकिन राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन न करना पूरी तरह से समझ से बाहर और यकीनन असंवैधानिक है। 

क्या कहता है पार्लियामेंट हाउस एस्टेट

मई 2014 में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस एस्टेट कहता है कि स्वतंत्रता के बाद, जैसे-जैसे संसद की गतिविधियां बढ़ीं, संसद दलों/समूहों, पार्टियों/समूहों के लिए मीटिंग हॉल, समिति को समायोजित करने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता थी। संसदीय समितियों के अध्यक्षों और दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए कमरे और कार्यालय। इन मांगों को पूरा करने के लिए संसद भवन एनेक्सी का निर्माण किया गया था। इमारत को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के मुख्य वास्तुकार जे एम बेंजामिन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसकी आधारशिला 3 अगस्त, 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा रखी गई थी। संसद भवन एनेक्सी का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 

संसद पुस्तकालय भवन

दस्तावेज़ के अनुसार, पुस्तकालय के लिए नींव का पत्थर 15 अगस्त, 1987 को राजीव गांधी द्वारा रखा गया था। भूमि पूजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वी पाटिल द्वारा 17 अप्रैल, 1994 को किया गया था। इसका उद्घाटन 7 मई, 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन द्वारा किया गया था। लोकसभा सचिवालय के दस्तावेज़ के अनुसार, 60,460 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला, वातानुकूलित संसद पुस्तकालय सांसदों के लिए एक वाचनालय, एक सभागार, एक शोध और संदर्भ प्रभाग, एक कंप्यूटर केंद्र और एक दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

संविधान क्या कहता है

दोनों पक्षों के बीच तनातनी जारी है, ऐसे में आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यकारी, विधायी, न्यायपालिका, आपातकालीन और सैन्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं। विधायी शक्तियों में संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा (निचला सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन) शामिल हैं। अनुच्छेद 79 में आगे कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन - राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोक सभा (लोकसभा) शामिल होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 (1) निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। बशर्ते कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से इस तरह की सलाह पर आम तौर पर या अन्यथा फिर से विचार करने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। 


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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