समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था, आज उसी मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। इतना ही नहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था।
बाद में आजम खान में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को लेकर याचिका दाखिल की थी। बहस पूरा होने के बाद इस पर फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की 3 साल की सजा को आज खारिज कर दिया है। इसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया। दरअसल, पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। एक चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। उन्हें बाद में दोषी करार दिया गया था