गुजरात की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि के मामले में 7 जून को पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने बताया कि कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोनों आरोपियों (अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह) को कोर्ट में पेश होने को कहा था। आज उसी के सिलसिले में तारीख थी लेकिन समन में ज्यादा स्पष्टता नहीं है इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को शिकायत प्रतियों के साथ नए सिरे से समन जारी किया जाए। सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पंचाल की अदालत ने केजरीवाल और सिंह को तब तलब किया जब अदालत को सूचित किया गया कि दोनों को 23 मई को पेश होने का निर्देश देते हुए पहले जारी किया गया सम्मन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ लगता है क्योंकि उनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को पेश होने के लिए गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है। आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी करके केजरीवाल और संजय सिंह को 23 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया था।