मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि अब इस मामले में 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा। 14 साल पहले 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन हत्याकांड के मामले में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था।
यह केस गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुआ था। मामले में बीती 6 मई को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी। 2 दिन पहले 17 मई को इसी कोर्ट से अंसारी को मीर हसन हत्याकांड के मामले में बरी किया गया है।
जेल में था मुख्तार, हत्या की साजिश रचने का आरोप
करंडा के सुआपुर में कपिल देव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने गैंग चार्ट बनाया। इस चार्ट में कपिलदेव हत्याकांड को आधार बनाया गया था। हालांकि इससे पहले 2011 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार दोष मुक्त हो चुका है। लेकिन गैंग चार्ट में ये आरोपी है।
मुख्तार के वकील ने कहा- फर्जी तरीके से दर्ज किया मामला
मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2009 में हुई थी। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन उन पर फर्जी तरीके से 120 B के तहत मामला दर्ज कर दिया गया था।
अवधेश राय हत्याकांड में 22 मई को होगी सुनवाई
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को वीसी के जरिए वाराणसी की MP/MLA कोर्ट में पेशी हुई। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में सुनवाई के दौरान वकील अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल करते हुए आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की। उधर मुख़्तार अंसारी की तरफ से वकील श्री नाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने केस में सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख दी है।
अब तक 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा
मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 के बीच 4 मामलों में सजा हो चुकी है। सबसे पहली सजा 22 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी। इस मामले में मुख्तार को लखनऊ में तैनात रहे जेलर के साथ मारपीट करने और धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा हुई। 23 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई थी।
इसके अलावा गाजीपुर में एडिशनल एसपी रहे उदय शंकर जायसवाल को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इस मामले में 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई। चौथा मामला गैंगस्टर एक्ट का ही था, जिसमें मुख्तार को 10 साल और उसके भाई व पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद दर्ज किया गया था।
शुक्रवार को बांदा जेल पहुंचे अफसर, बैरक की चेकिंग
शुक्रवार को बांदा जेल का औचक निरीक्षण करने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मुख्तार सहित अन्य कैदियों के बैरकों की भी सघन तलाशी ली गयी थी। हालांकि डीएम-एसपी को वहां से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है।