Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े का आरोप, कहा- पिछड़ी जाति के कारण जांच के दौरान मुझे अपमानित किया गया

Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े का आरोप, कहा- पिछड़ी जाति के कारण जांच के दौरान मुझे अपमानित किया गया

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई के पूर्व ज़ोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को एजेंसी के उप निदेशक ज्ञानेश्वर सिंह पर जांच के दौरान उनकी जाति को लेकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश्वर सिंह ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट केस के संबंध में आर्यन खान को हुक से बाहर निकलने में मदद करने के लिए उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का इस्तेमाल किया।

 NCB अधिकारी ने समीर वानखेड़े की जाति के कारण अपमानित किया?

पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले समीर वानखेड़े को सीबीआई ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित मांग के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वानखेड़े पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

समीर वानखेड़े ने समाचार एजेंसी को बताया, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और मुंबई पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार का आरोप लगाया। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में क्रूज ड्रग बस्ट मामले में चार अन्य लोगों के साथ वानखेड़े को नामजद किया गया है। प्राथमिकी ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट पर आधारित है, जिन्होंने एक विशेष जांच दल (सेट) का नेतृत्व किया था।

समीर वानखेड़े ने कहा, मेरे खिलाफ प्राथमिकी केवल इसलिए दर्ज की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली में एससी आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, सिंह के खिलाफ मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, क्योंकि मैं एक पिछड़े समुदाय से था।

समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्होंने ज्ञानेश्वर सिंह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के खिलाफ कैट से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले साल अगस्त में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि अभी तक मामले में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

वानखेड़े ने दावा किया कि उन्होंने ड्रग-बस्ट मामले में अपने वरिष्ठों के निर्देश पर आर्यन खान को हिरासत में लिया था और कहा कि वह उन्हें मामले की जांच के बारे में सूचित करते थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े की याचिका

समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने दायर की याचिका मामले की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे होने की उम्मीद है। याचिका में वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने और सीबीआई से जवाब मांगा गया है। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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