दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए है। जानकारी के मुताबिक आफताब को दोषी ठहराए जाने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। आफताब पर आरोप लगाए गए हैं कि हत्या करने के अलावा उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है।
अदालत ने बताया कि 18 मई 2022 को सुबह 6.30 बजे के बाद आफताब ने श्रद्धा वॉल्कर की गला दबाकर हत्या की। हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है। अदालत ने बताया कि 18 मई से 18 अक्बूटर के दौरान श्रद्धा की हत्या से संबंधित साक्ष्यों को मिटाने के लिए आफताब ने उसके शरीर के टुकड़े किए और उसके शरीर के टुकड़ों को जगह जगह पर ठिकाने लगाया। ये सबूत गायब करने का अपराध है। कोर्ट में आफताब से ट्रायल क्लेम करने को लेकर भी सवाल किया, जिसपर आफताब के वकील ने कहा कि वो ट्रायल क्लेम करना चाहते है।
गौरतलब है कि श्रद्धा वॉल्कर की लाश को आफताब अमीन पूनावाला की निशानदेही पर दिल्ली के छतरपुर व अन्य जंगलों से बरामद किया गया है। लाश के रूप में पुलिस को सिर्फ श्रद्धा की हड्डियां मिली थी जिनकी डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा के पिता से मिलने पर उसकी मौत की पुष्टि हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने घटना के 75 दिनों भीतर चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया था। इस दौरान उससे कई तरह के सवाल पछे गए थे जिनके आधार पर आफताब को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
ये है मामला
गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी। उसने इस घटना को 18 मई 2022 को अंजाम दिया था। उसने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था।