UP: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में हुई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी

UP: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में हुई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी

माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2005 के कृष्णानंद राय अपहरण-हत्या मामले में उन्हें शनिवार को दोषी करार दिया। मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। खबर के मुताबिक अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा। दोनों के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदना दर्ज किया गया था। 

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