नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सेंट स्टीफंस कॉलेज (St Stephen College) की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा है. इस याचिका में विश्वविद्यालय की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें कॉलेज में अल्पसंख्यक आरक्षण के तहत दाखिले साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के अंकों के आधार पर बिना साक्षात्कार के ही करने पर जोर दिया गया है.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर डीयू के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी नोटिस जारी किया और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि डीयू की अधिसूचना प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में पिछले साल उसके द्वारा पारित एक फैसले के ‘विपरीत’ है.
पिछले साल के फैसले में सेंट स्टीफंस कॉलेज को अतिरिक्त तौर पर साक्षात्कार आयोजित कर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से सीयूईटी में हासिल अंकों पर निर्भर था. अदालत ने कहा, ‘(पहले का) फैसला अस्तित्व में है. हम नोटिस जारी करेंगे.’
प्रतिवादी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा और कहा कि इस समय मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है. सेंट स्टीफंस कॉलेज की ओर से पेश हुए वकील रोमी चाको ने कहा कि यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है और प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने का अधिकार इसके पास उपलब्ध है.