सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय 24 अप्रैल को गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा। अरुण कुमार मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह नाम के तीन शूटर मीडियाकर्मियों के भेष में आए और पुलिस हिरासत में गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को एक अस्पताल से मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा ठीक उसी वक्त ज़िगाना पिस्टल से दोनों को गोली मार दी गई। प्रयागराज में बीते शनिवार की रात घटित पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई।
गोली मारने के बाद, हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से जल्द सुनवाई की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में की जानी चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की भी मांग की गई है।