गुजरात के अहमदाबाद जिले की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के संबंध में दोनों द्वारा कथित अपमानजनक बयान दिए गए थे।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवाटिया की अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उसके रजिस्ट्रार डॉ. पीयूष एम.पटेल के माध्यम से केजरीवाल और सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दायर एक आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया।
शिकायत में उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और मानहानिकारक बयान देने और मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाले ट्विटर हैंडल पर आरोप लगाया गया है। शिकायत में आगे कहा गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद, केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया, जबकि वह इस तथ्य से अवगत थे कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बहुत पहले ही प्रधानमंत्री की डिग्री प्रकाशित हो चुकी है।