गाजियाबाद: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा समेत 18 लोगों पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने मे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमे में धोखाधड़ी के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी इन पर लगाया गया है. मारपीट वाली धारा में भी एफआईआर दर्ज की कराईं गई है. इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसी धाराएं भी दर्ज हुई हैं. दरअसल कोर्ट के आदेश पर मुकदमा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के 18 निदेशकों पर दर्ज किया गया है.
एक बड़े समूह की तरफ से वादी अमित वालिया ने मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि 18 आरोपियों ने मिलकर 6000 करोड़ के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है. कोर्ट के आदेश पर इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज किया गया है. खास बात ये है कि आरोपियों में साकेत बहुगुणा का नाम भी शामिल है, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं.
क्या है पूरा मामला
एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता अमित वालिया ने कोर्ट में एक अर्जी दी हुई थी. जिस पर सुनवाई हुई और मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए. आरोप है कि अमित वालिया की रियल एस्टेट कंपनी को लोन की जरूरत थी. जिसके बाद एक बड़ी फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर ने अमित वालिया से मुलाकात की और उन्हें 1939 करोड़ लोन लेने का वादा किया. यह रुपया कम ब्याज पर देने का वादा किया गया था. इसके एवज में रियल एस्टेट कंपनी के एसेट गिरवी रखने को कहा गया था.
संपत्ति हड़पने के लिए किया गया लोन का नाटक
सभी संपत्ति को गिरवी रखकर रियल एस्टेट कंपनी ने लोन लेने के लिए औपचारिकताए पूरी की, लेकिन पूरा लोन नहीं दिया गया. सिर्फ 866 करोड रुपए के लगभग लोन दिया गया. बकाया की रकम नहीं दी गई. रियल एस्टेट कंपनी ने आरोप लगाया है कि कंपनी के निदेशकों की नियत साफ नहीं थी और संपत्ति हड़पने के लिए यह सब कुछ किया गया है. मामला साल 2020 से पहले का है और इस बीच में कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब मामले का कोई हल नहीं निकला तो फिर एफआईआर दर्ज कराई गई.
आरोप लगाया जा रहा है कि अब फाइनेंस कंपनी उनके गिरवी संपत्ति को लेकर मनमाना रवैया अपना रहे हैं, आपको बता दें एफआईआर में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, 323, 504, 506 में मामला दर्ज हुआ है. अब देखना यह होगा की मामले में आगे क्या करवाई की जाती है. मगर मामला उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला है.