उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने टाउनशीप से जुड़े सख्त नियमों में कुछ छूट दे दी है। इसके तहत अब 12.50 एकड़ जमीन पर भी नई कॉलोनियां बनाई जा सकती है। इसके लिए नियमों में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं।
नई प्रस्तावित टाउनशिप नीति के अनुसार अब छोटी जमीनों पर भी कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ में नई कॉलोनियां बन सकेंगी। यह जानकारी आवास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नई टाउनशिप नीति के प्रजेंटेशन में दी गईं। वर्तमान में लागू इंटिग्रेटेड नीति में कॉलोनी बनाने के लिए न्यूनतम 500 एकड़ और हाईटेक नीति में न्यूनतम 1500 एकड़ की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी।
प्रस्तावित नई नीति के अनुसार कॉलोनियां तक जाने के लिए कम से कम 24 मीटर और कॉलोनियों के भीतर 12 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी। निजी टाउनशिप में नक्शा पास करने के नियम सख्त होंगे। सेक्टर विशेष का अलग से कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी। जिस सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा उसका ही नक्शा पास किया जाएगा। बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट नक्शा पास नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। नई नीति बनाने से पहले पुरानी नीतियों और क्रियान्वयन की बाधाएं दूर की जाएं।
कॉलोनियों में पैदल चलने वालों के लिए बनाने पड़ेंगे फुटपाथ
कॉलोनियों में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ जरूरी होगी। प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति में यह प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मंगलवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन में नीति के बारे में कई जानकारियां भी दी गईं। प्रस्तावित नीति के अनुसार पार्कों के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन और पार्किंग की व्यवस्था होगी।