15 मार्च को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर होगी सुनवाई: ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह और मीना मस्जिद के सर्वे पर मथुरा कोर्ट लेगी फैसला

15 मार्च को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर होगी सुनवाई: ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह और मीना मस्जिद के सर्वे पर मथुरा कोर्ट लेगी फैसला

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट सोमवार को 2 मामलों में सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 15 मार्च की तारीख तय की है। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि शाही ईदगाह और मीना मस्जिद परिसर के सर्वे पर निचली अदालत सुनवाई करेगी या नहीं।

शाही ईदगाह मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में होनी है। जबकि मीना मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट इन मामलों को सुनवाई योग्य मानता है, तब ही सर्वे पर सुनवाई होगी। इसके बाद निचली अदालत तय करेगी कि सर्वे होगा या नहीं।

1.) शाही ईदगाह का सर्वे

हिंदू पक्षकारों का आरोप- सबूत मिटाए जा रहे

हिंदू पक्षकारों ने ये आरोप लगाया है कि मुस्लिम पक्ष के लोग शाही ईदगाह परिसर का विस्तार कर रहे हैं। वहां मौजूद कथित सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मस्जिद का सरकारी अमीन की मदद से सर्वे किया जाए। इस अपील का मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में विरोध किया। 23 फरवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि शाही ईदगाह परिसर में कुछ लोग गुपचुप तरीके से विस्तार कर रहे हैं। पुराने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी अमीन की मदद से परिसर का भौगोलिक सर्वे कराया जाए। ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। इस मामले में महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में रिवीजन वाद दाखिल किया था। जिला जज ने रिवीजन दावे की एडीजे 6th की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। 23 फरवरी को एडीजे 6th की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौराम सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बहस को पूरा माना और मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने तय किया कि इस पर फैसला 10 मार्च को सुनाया जाएगा। इस फैसले के आने के बाद इस पर स्थिति साफ हो जाएगी कि मामले में सरकारी अमीन के द्वारा मस्जिद का भौगोलिक सर्वे कराया जाएगा या नहीं? कोर्ट कमीशन का ऑर्डर न्यायालय निचली कोर्ट को करेगी।

2.) मीना मस्जिद सर्वे

केस सुनने योग्य है या नहीं, ये आज तय होगा

दूसरा मामला मीना मस्जिद को लेकर है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के पूर्वी द्वार के पास बनी मीना मस्जिद के अमीन सर्वे की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में वाद दाखिल किया था।

इस मामले में कोर्ट में 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट डॉक्टर निगम हाजिर हुए। हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट दीपक शर्मा को जिरह करनी थी। एडवोकेट दीपक शर्मा ने मीना मस्जिद में अमीन सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं, पर बहस की मांग की थी।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। हिंदू महासभा ने मांग की थी कि मुस्लिम पक्ष साक्ष्यों को नष्ट करने में लगा है। इसलिए अमीन जांच रिपोर्ट बहुत जरूरी है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि औरंगजेब ने अतिक्रमण करके ईदगाह बनाई। सर्वे के बाद इसके सबूत मिल सकते हैं।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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