लखनऊ की NIA कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई। मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में आठों आतंकी मौजूद थे। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। इनमें से एक का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है।
इन्हें धारा 121 के तहत फांसी की सजा: 1. मोहम्मद फैसल, 2. गौस मोहम्मद खान, 3. मोहम्मद अजहर, 4. आतिफ मुजफ्फर, 5. मोहम्मद दानिश, 6. सैयद मीर हुसैन, 7. सिफ इकबाल रॉकी
इसे उम्रकैद: मोहम्मद आतिफ ईरानी
यह मुठभेड़ में मारा गया: सैफुल्ला
शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था
जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को उकसाते थे
NIA ने कोर्ट में पेश की अपनी रिपोर्ट में 9 आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे और इनके सबूत भी दिए थे। जांच एजेंसी ने बताया था कि ये लोग जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते थे।
इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे। शुक्रवार यानी 24 फरवरी को NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था।
मुठभेड़ में मारा गया था सैफुल्ला
पुलिस ने आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था। जबकि अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
7 मार्च 2017 को हुआ था ब्लास्ट
7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) सुबह 6:25 बजे तय समय से भोपाल स्टेशन से रवाना हुई। सुबह 9:38 बजे का वक्त रहा होगा। शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। इसमें नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग ट्रेन से कूद गए। उसकी वजह से उन्हें चोटें आईं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका।
14 मार्च 2017 को केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी। जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन ISIS से जुड़े आतंकियों ने बम प्लांट किया था। जांच एजेंसियों ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
साढ़े 5 घंटे में MP से UP तक इस तरह जुड़ीं आतंक की कड़ियां
7 मार्च, 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट होते ही खुफिया तंत्र एक्टिव हुआ। तेलंगाना पुलिस ने MP और UP पुलिस को अहम इनपुट दिए।
MP पुलिस ने दोपहर करीब 1.30 बजे पिपरिया में चलती बस से 3 युवकों को अरेस्ट किया। इन्होंने UP के लखनऊ, कानपुर और इटावा में साथियों के नाम बताए।
UP एटीएस ने कार्रवाई शुरू की। कानपुर और इटावा से तीन लोगों को पकड़ा गया।
कानपुर से अरेस्ट आतंकियों के लैपटॉप से ISIS से जुड़े वीडियो और साहित्य मिले।
इन धाराओं के तहत तय हुए आरोप
कोर्ट ने इन आतंकियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि खिलाफ क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 (ख), लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 4, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 150 और 151 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 के तहत आरोप तय किए।