उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक गोकशी करने वाले आरोपी की पुलिस ने गोकशी करके अवैध कार्यों से अर्जित की गई करीब 80 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। शातिर गौ तस्कर पर गोकशी और बलवा जैसे संगीन धाराओं के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने इस आरोपी पर गैंग बनाकर गोकशी करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी।गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने मुनादी कराकर गैंगस्टर के मकान और दुकानों की संपत्तियों को कुर्क किया है, पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुनादी कराकर संपत्तियों को जब्त कर नोटिस बोर्ड लगा दिया है।
हरदोई जिले के थाना मल्लावां इलाके के मटियामऊ गांव में शातिर गौ तस्कर जमालुदीन की गांव में मौजूद लाखों रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है। एसडीएम बिलग्राम राहुल विश्वकर्मा की मौजूदगी में पुलिस ने पूरे गांव में डुगडुगी पिटवा कर मुनादी कराई और गैंगस्टर के मकानों और दुकानों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की बाजारू कीमत करीब 80 लाख आंकी गई है।
पुलिस के मुताबिक जमालुदीन संगठित होकर गोकशी और गोतस्करी के अपराध करता है। इसके खिलाफ थाना माधौगंज में गोकशी और बलवा जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस ने इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 14 (1) के तहत अवैध कार्यों से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित कर जिलाधिकारी न्यायालय में प्रेषित किया गया था।जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर की करीब 80 लाख रुपए रुपए की संपत्तियों को माधौगंज थाना इंचार्ज सुब्रत तिवारी ने खुद मुनादी कर जब्त कर लिया है।पुलिस का दावा है कि आगे भी गैंगस्टर और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।