आयुष एडमीशन मामले की चार्जशीट में आया नाम, घूस लेने का आरोप

आयुष एडमीशन मामले की चार्जशीट में आया नाम, घूस लेने का आरोप

यूपी के आयुष कॉलेजों में बिना नीट परीक्षा के फर्जी दस्तावेजों से 982 छात्रों को प्रवेश मामले में एसटीएफ की चार्ज शीट ने पूर्व आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसमें उन पर कॉलेजों की मान्यता की मंजूरी के लिए घूस लेने की बात सामने आई है। उनके पीए ने बयान दिया है कि यूजी और पीजी की मान्यता के लिए 1.60 करोड़ की घूस आई थी, जिसका बड़ा हिस्सा पूर्व मंत्री को भी दिया गया था।

कोर्ट ने चार्चशीट का लिया संज्ञान, जल्द होगी सुनवाई

भ्रष्टाचार घोष निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे रमाकांत प्रसाद ने एसटीएफ द्वारा दाखिल चार्जशीट को संज्ञान में लिया है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए दर्ज करने का आदेश देते हुए आरोपियों को अभियोजन के प्रपत्रों की कॉपी 3 मार्च तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

पूर्व निदेशक के बयान में आया नाम, घोटाले के समय नहीं थे मंत्री

एसटीएफ की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पूर्व आयुष निदेशक प्रोफेसर एसएन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के डॉ. अनवर सईद और डॉ. अकरम निदेशालय में पूर्व प्रभारी शिक्षा आयुर्वेदिक डॉ. उमाकांत से मिले थे।

जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जल्द अनुपालन करवाने पर यूजी के लिए 1.10 करोड़ और पीजी के लिए 50 लाख रुपये दे देंगे।

इसको लेकर दोनों ने मंत्री के निजी सचिव राजकुमार दिवाकर से मुलाकात करवाई। जिसके बाद दिवाकर ने सईद और अकरम की तत्कालीन मंत्री धर्मवीर सैनी से मुलाकात करवा दी।

जहां आश्वासन मिलने के बाद सईद और अकरम ने अलग-अलग तारीखों में यूजी की मान्यता के लिए एसएन सिंह व उमाकांत को पैसे दिए।

यह पैसा तत्कालीन मंत्री धर्म सिंह सैनी, प्रफेसर एसएन सिंह, उमाकांत यादव व फाइल पास होने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों में बांटा गया।

एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री दाखिला घोटाला के वक्त मंत्री नहीं थे, लेकिन उससे जुड़े लोगों से रिश्वत लेने की बात सामने आई है। इसके चलते उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है।

निजी सचिव ने दर्ज कराए थे 164 के बयान

एसटीएफ ने पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के निजी सचिव राज कुमार का मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा-164 के तहत बयान दर्ज करवाया था।

दिवाकर ने 164 के बयान में पूर्व मंत्री के रिश्वत लिए जाने की बात कही। जिसके बाद पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को एसटीएफ ने सीआरपीसी-91 के तहत नोटिस भेजा था।

इसके बाद सैनी की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

पूर्व आयुर्वेद निदेशक समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट

एसटीएफ ने इस मामले में पूर्व आयुर्वेद निदेशक सत्यनारायण सिंह, निलंबित प्रभारी अधिकारी शिक्षा आयुर्वेद निदेशालय डॉ. उमाकांत, वरिष्ठ सहायक आयुर्वेद निदेशालय राजेश सिंह और कनिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र भाष्कर के खिलाफ भ्रष्टाचार, आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, कूटरचना, साजिश करने समेत अन्य धाराओं में चार्टशीट लगाई है।

वहीं कुलदीप वर्मा, अपट्रोन पावर ट्रॉनिक्स के एजीएम प्रबोध सिंह, रिमार्क टेक्नोलॉजी के पार्टनर रूपेश रंजन पांडेय, पार्टनर इंद्रदेव मिश्र, टेक्नेशियन आईटी सॉल्यूशन निदेशक सौरभ मौर्य, निदेशक हर्षवर्धन तिवारी उर्फ सोनल, वीथ्री साफ्ट सॉल्यूशन निदेशक गौरव , अपट्रान पॉवर के तकनीकी सहायक रूपेश, विजय यादव, धर्मेंद्र यादव और आलोक त्रिवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना साजिश और आईटी एक्ट में चार्टशीट दाखिल की।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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