अब्दुल्ला की लगातार दूसरी बार जाएगी विधायकी: आजम के साथ अब्दुल्ला को भी सजा; 14 साल पहले हूटर उतरवाने पर हरिद्वार हाईवे किया था जाम

अब्दुल्ला की लगातार दूसरी बार जाएगी विधायकी: आजम के साथ अब्दुल्ला को भी सजा; 14 साल पहले हूटर उतरवाने पर हरिद्वार हाईवे किया था जाम

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। 14 साल पुराने हरिद्वार हाईवे जाम के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं।

आजम पहले ही एक मामले में सजा पाने के बाद रामपुर सदर सीट से अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। ऐसे में अब उनके बेटे और स्वार सीट से सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द होने के आसार बन गए हैं।

निर्वाचन आयोग को जाएगी सजा की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या इससे अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता स्वत: रद्द मानी जाएगी। अब्दुल्ला आजम काे मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद कोर्ट से सजा होने की रिपोर्ट डीएम की तरफ से निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से स्वार सीट को रिक्त घोषित किया जाना है।

अब आपको छजलैट के चर्चित मामले के बारे में भी बताते हैं...

2008 में हूटर उतारने पर भड़के थे, अब सजा हुई

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा हुई है, वो छजलैट मामला करीब 14 साल पुराना है। हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी, 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी।

इसके बाद आजम की गाड़ी पर लगा हूटर उतरवा दिया था। इसे लेकर विवाद बढ़ गया था। आजम खान वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। इसके बाद आस-पास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलैट पहुंच गए थे। आजम खान समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसा कर बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

बाप -बेटे को सजा, बाकी 7 आरोपी बरी

छजलैट मामले में सपा नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के अलावा पूर्व मंत्री और अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), नूरपुर के पूर्व विधायक नईमुल हसन, नगीना के विधायक मनोज पारस, सपा नेता राजेश यादव, सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष डीपी यादव और राजकुमार प्रजापति भी आरोपी थे। कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाई है। बाकी 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

अब आपको ये बताते हैं कि किन धाराओं में कितनी सजा और जुर्माना आजम और अब्दुल्ला पर लगाया गया...

देर रात जमानत पर छूट अब्दुल्ला आजम

मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार को शाम करीब 5 बजे दोषी करार दिया था। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई थी।

ADGC वैभव गुप्ता के अनुसार कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को IPC 353 में 2 साल सजा और 2 हजार जुर्माना, IPC 341 में 1 महीना की सजा और 500 जुर्माना 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में 6 महीना की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली। जमानतनामा दाखिल करने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार रात करीब 8 बजकर 30 मिनट पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

2019 में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र लगाने पर गंवाई थी विधायकी

अब्दुल्ला आजम 17वीं विधानसभा में भी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। अब 18वीं विधानसभा में भी उनकी सदस्यता सजा की वजह से चली गई। अब्दुल्ला की सदस्यता पहली बार 2019 में नामांकन पत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाने के आरोप में हाई कोर्ट के आदेश पर रद की गई थी।

दिसंबर, 2019 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनका चुनाव शून्य घोषित करते हुए अब्दुल्ला का निर्वाचन रद किया गया था। अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगा था। इसलिए वह 2022 में फिर स्वार सीट से ही विधानसभा सदस्य चुने गए थे।

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