सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका की खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था।
हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी।