इस्तीफे देने वाले 81 विधायकों का खुलासा हो सकता है:विधानसभा सचिव आज कोर्ट में देंगे जवाब, आर्टिकल-190 का हवाला दे सकते हैं

इस्तीफे देने वाले 81 विधायकों का खुलासा हो सकता है:विधानसभा सचिव आज कोर्ट में देंगे जवाब, आर्टिकल-190 का हवाला दे सकते हैं

राजस्थान में पिछले साल 25 सितम्बर को हुए 81 विधायकों के इस्तीफों के मसले पर सोमवार को अहम खुलासे हो सकते हैं। इस्तीफों के मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से 30 जनवरी को हलफनामा दायर कर इस्तीफों से सम्बंधित फाइल पेश करने को कहा था। इस मामले में विधानसभा की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट पहुंचेंगे।

ऐसे में विधानसभा सचिव के कोर्ट के मांगे सवालों के जवाब से इस्तीफों से जुड़े प्रकरण में कई खुलासे हो सकते हैं। इनमें किन विधायकों ने इस्तीफे दिए उनके नाम, जिन विधायकों ने फोटो कॉपी सौंपी उनके नाम और वो 6 विधायक जिन्होंने सबके इस्तीफे स्पीकर को दिए उनके नाम सामने आ सकते हैं।

विधानसभा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि विधानसभा सचिव सोमवार को इस मामले में अपना जवाब दे सकते हैं। इस्तीफों के प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर बोलते हुए विधानसभा सचिव से कई मसलों पर जवाब मांगा था। इनमें खास तौर से इस्तीफों को निर्णय के लिए स्पीकर कब तक रख सकते हैं, इसपर जवाब मांगा था। इसके अलावा इस्तीफों पर स्पीकर की टिप्पणियां और दस्तावेज भी कोर्ट ने मांगे। वहीं विधायकों ने कब इस्तीफे दिए और स्पीकर ने क्या कार्रवाई की इस पर भी जवाब मांगा था।

राजेंद्र राठौड़ विधानसभा की बजाय कोर्ट में रहेंगे

सोमवार को विधानसभा सचिव की ओर से इस मामले में जवाब पेश होने के बाद यह मामला आगे बढ़ सकता है। जवाब के बाद कोर्ट मामले में सुनवाई की अगली तारीख दे सकता है। वहीं मामले में याचिका लगाने वाला पक्ष भी विधानसभा सचिव के जवाब के बाद तैयारी के लिए अगली तारीख मांग सकता है। सोमवार को कोर्ट की सुनवाई के चलते उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधानसभा की कार्रवाई से दूर रहेंगे। वे कोर्ट में मसले पर जिरह करेंगे।

संविधान और नियमों का हवाला दे सकते हैं विधानसभा सचिव

विधानसभा सचिव इस पूरे मामले से जुड़ी फाइल और दस्तावेज पेश करने के साथ-साथ स्पीकर के निर्णयों को लेकर संविधान और विधानसभा की प्रक्रियाओं के नियम के हवाले से दलील दे सकते हैं। इसमें विधानसभा की प्रक्रियाओं के नियम 173 और खासतौर से संविधान के अनुच्छेद 190 का हवाला दिया जा सकता है। विधानसभा की ओर से यह दलील दी जा सकती है कि संविधान में जब स्पीकरों के इस्तीफों पर निर्णय को लेकर जब स्पष्ट मियाद नहीं दी गई है तो कैसे इसे लेकर कोई निश्चित समय सीमा तय हो सकती है। ऐसे में परिस्थिति के अनुसार स्पीकर निर्णय कर सकते हैं।

25 सितम्बर को इस्तीफे, फिर 3 महीने बाद वापस लिए

राजस्थान में इस पूरे मामले में पिछले साल 25 सितम्बर को 81 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। पहले ये संख्या 90 से ज्यादा बताई जा रही थी। मगर कोर्ट को दिए जवाब में विधानसभा सचिव ने बताया कि इस्तीफे देने वाले विधायकों की संख्या 81 थी। साथ ही ये सभी इस्तीफे 6 विधायकों ने स्पीकर को सौंपे थे। इनमें से 6 विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे। कांग्रेस में आंतरिक सहमति बनने के बाद इसी महीने में सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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