प्रयागराज:मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी सुपीरियर क्लास की सुविधा,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द किया

प्रयागराज:मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी सुपीरियर क्लास की सुविधा,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द किया

हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को एक और झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट की ओर दिया गया था, जो अब रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी कानूनन जेल में सुपीरियर क्लास पाने का हकदार नहीं है।

राज्य सरकार को हक, आदेश को मानें या न मानें

यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में गाजीपुर के विशेष MP-MLA कोर्ट के मुख्तार अंसारी को जेल में सुपीरियर क्लास देने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी।

राज्य सरकार का कहना था कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के अनुसार, अदालत को केवल सुपीरियर क्लास देने की संस्तुति करने का अधिकार है। उसे मानने या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार को है।

जेल मैनुअल दुर्दांत अपराधी को सुविधा की नहीं देता इजाजत

जेल मैनुअल के तहत यह सुविधा देते समय विचाराधीन कैदी की शिक्षा, उसका आचरण, आपराधिक घटना की प्रकृति, आपराधिक मंशा देखी जाती है। मुख्तार अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। माफिया के खिलाफ 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह गिरोह का सरगना भी है और उसके द्वारा किए गए अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। ऐस में किसी भी दुर्दांत अपराधी को सुपीरियर क्लास की सुविधा नहीं दी जा सकती।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आगे कहा कि अधीनस्थ अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मुख्तार अंसारी को सुपीरियर क्लास देने का निर्देश दिया है। ऐसा आदेश देने का कोर्ट को अधिकार नहीं है। अंसारी की तरफ से कानूनी पहलू पर विवाद नहीं किया गया और माना गया कि यह अधिकार राज्य सरकार को है कि वह कोर्ट के आदेश को मानें या न मानें। इस पर कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

सुपीरियर क्लास में ये सुविधाएं मिलती हैं

सुपीरियर क्लास की सुविधा VIP कैदियों को दी जाती है। जेल मैनुअल के मुताबिक, सुपीरियर क्लास में बंदी को एक मेज, एक चौकी, अखबार, सोने के लिए लकड़ी का तख्त, दरी, कॉटन की चादर, मच्छरदानी, एक जोड़ी चप्पल, कूलर, बाहर का खाना, जेल के अंदर भी खाना बनाने आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। आम बंदी को खाने के लिए केवल एक प्लेट और एक गिलास दिया जाता है। सोने के लिए दरी और ओढ़ने के लिए एक कंबल मिलता है।

किन्हें मिलती हैं सुपीरियर क्लास की सुविधा?

सुपीरियर क्लास की सुविधा देने के लिए जेल मैनुअल में कई मानक तय किए गए हैं। यह सुविधा देने के लिए कैदियों की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि देखी जाती है। आम तौर पर VIP कैदी के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष/उप-वक्ताओं, मौजूदा सांसद/विधायकों और न्यायिक मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। जेलों में VIP सेल पर सरकार अधिक सुरक्षा और व्यवस्था पर खर्च करती है। मुख्तार अंसारी ने इसी आधार पर VIP सुविधा के लिए आवेदन किया था, पर उसकी आपराधिक प्रवृत्ति और इतिहास के कारण हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है।


 42h496
yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

Leave a Reply

Required fields are marked *