कानूनी किताबें मांगी आफताब ने जेल में पढ़ने के लिए:कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई कस्टडी, कहा- श्रद्धा मर्डर के आरोपी को दो गर्म कपड़े भी

कानूनी किताबें मांगी आफताब ने जेल में पढ़ने के लिए:कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई कस्टडी, कहा- श्रद्धा मर्डर के आरोपी को दो गर्म कपड़े भी

श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की ज्यूडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट के सामने आफताब ने कस्टडी में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है।

पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने कोर्ट लॉकअप में पेश किया गया। जहां उन्होंने जेल अधिकारियों से आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया।

इससे पहले 6 दिसंबर को कोर्ट ने पूनावाला की कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। आफताब 12 नवंबर से हिरासत में है।

6 जनवरी तक बढ़ाई थी कस्टडी

इस केस में अब तक आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की बात स्वीकार की थी। FSL की टीम ने 23 दिसंबर को आफताब के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी। उधर, कोर्ट ने आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत 6 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

15 दिन पहले पुलिस ने लिया था वॉयस सैंपल

15 दिन पहले दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब को तिहाड़ जेल से सेंट्रल फोरेंसिक लैब लाई थी। जहां उसका वॉयस सैंपल लिया गया। दरअसल, इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफताब की आवाज रिकॉर्ड की।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि केस में ऑडियो से पता चल सकता है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। CBI की CFSL टीम अफताब का वॉयस सैंपल और ऑडियो सबूत सैंपल का मिलान करेगी।

वीडियो भी मिला, फेस रिकग्निशन टेस्ट होगा

सूत्रों ने यह भी कहा कि जांच दल को श्रद्धा-आफताब का एक कथित वीडियो भी मिला है। इसमें पूनावाला को समझाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो मुंबई में शूट किया गया था। लिहाजा जांच टीम पूनावाला का फेस रिकग्निशन टेस्ट कराने की तैयारी में है। इस प्रक्रिया के दौरान पूनावाला की 3डी फोटो ली जाएगी।

श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाल ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। आफताब और उनके वकील के बीच पैदा हुई गलतफहमी के बाद यह अर्जी वापस ली गई है। गुरुवार को वकील ने कोर्ट को बताया था कि गलत जानकारी के कारण याचिका दायर की गई थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आफताब को जमानत नहीं दी जानी चाहिए


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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