कर्नाटक की करवार कोर्ट ने वीजा उल्लंघन के आरोप में एक पाकिस्तानी महिला और उसके इंडियन पति को सजा सुनाई है। करवार डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने नसीरा परवीन को छह महीने कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनके पति मोहम्मद इलियास को एक महीने जेल में काटना होगा। इतना ही नहीं दोनों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
बिना बताए नसीरा को दिल्ली ले गया था इलियास
रिपोर्ट्स के मुताबिक भटकल की मौलाना रोड पर रहने वाले इलियास के खिलाफ 17 जून 2014 को भटकल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप थे कि वह करवार के एफआरओ को बताए बिना नसीरा को उसका वीजा बढ़ाने के लिए दिल्ली ले गया था। भटकल सिटी थाने में वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने दंपती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
लगभग 50 पाकिस्तानी हिंदू तीर्थ यात्रियों का एक जत्था पंजाब से श्रीगंगानगर होते हुए जोधपुर-जैसलमेर जाते रास्ता भटक गया। एक ट्रक में सवार यह जत्था आज तड़के जिले के सीमावर्ती अनूपगढ़ शहर में पहुंच गया। ट्रक को थाने में लाकर जत्थे में शामिल लोगों से पूछताछ की गई।
गया में संदिग्ध चीनी महिला को बोधगया के महारानी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस से जिला पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने उससे पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में एफआरओ से संपर्क कर चीनी महिला को लीव इंडिया का नोटिस थमाया है