नियामक आयोग में पेश हुए मध्यांचल एमडी: उपभोक्ताओं से वसूली गई 2 करोड़ 43 लाख रुपए की अधिक राशि को किया वापस, बाकी के लिए 14 दिन का समय मांगा

नियामक आयोग में पेश हुए मध्यांचल एमडी: उपभोक्ताओं से वसूली गई 2 करोड़ 43 लाख रुपए की अधिक राशि को किया वापस, बाकी के लिए 14 दिन का समय मांगा

उपभोक्ताओं से की गई अधिक वसूली मामले में मध्यांचल एमडी सोमवार को नियामक आयोग में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र दिया गया कि उपभोक्ताओं का करीब दो करोड़ 43 लाख रुपया वापस कर दिया गया है। इसके साथ ही बाकी पैसा वापस करने के लिए उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा है।

दरअसल, पैसा वापस नहीं करने और सही रिपोर्ट नहीं देने पर आयोग की तरफ से एमडी के खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना पिछले दिनों कर दिया गया था। इस पूरे मामले में आयोग ने उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद ही आयोग की तरफ से कार्रवाई तेज की गई है।

चार करोड़ रुपए अधिक वसूली की बात कबूला

​​​​​​​बिजली कंपनियों ने 21 अक्टूबर को आयोग से कहा था कि 2 करोड़ 27 लाख रुपए की अधिक वसूली हुई थी। लेकिन पिछली बार जो शपथ पत्र दिया गया तो उसमें बताया गया कि 4 करोड़ 1 लाख 22 हजार 506 रुपए की अधिक वसूली की गई है।

यह पैसा उपभोक्ताओं को वापस करना था। आदेश के बाद भी एक रुपए इंजीनियरों ने वापस नहीं किए गए। इसके बाद नियामक आयोग ने सभी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को तलब कर लिया था।

मध्यांचल में हुई सबसे ज्यादा वसूली

पूर्वांचल में 37 लाख 49 हजार 686 रुपए, कैस्को में 60 हजार रुपए, पश्चिमांचल में 84 उपभोक्ता से 36 लाख 12 हजार 820 रुपए, दक्षिणांचल में 24 लाख रुपए की अधिक वसूली की गई है। हालांकि इसके विपरीत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में 1546 विद्युत उपभोक्ताओं से 3 करोड 27 लाख अधिक वसूली की गई है। इसको वापस करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

कहां कितनी अधिक वसूली हुई

सामान स्टॉक इश्यू रेट कॉस्ट डाटा बुक का रेट

25 केवीए ट्रांसफार्मर 74,198 रुपए 57,780 रुपए

100 केवीए ट्रांसफार्मर 1,84,241 रुपए 1,36,710 रुपए

250 केवीए ट्रांसफार्मर 5,62,835 रुपए 3,93,067 रुपए

400 केवीए ट्रांसफार्मर 9,17,889 रुपए 6,19,236 रुपए

8.5 मीटर पीसीसी पोल 2862 रुपए 2721 रुपए

33 केवी केबिल प्रति मीटर 1589 रुपए 1173 रुपए

कंडक्टर प्रति किलो 1,08225 रुपए 79,000 रुपए

अंबेडकरनगर में 25% अतिरिक्त वसूली

अंबेडकरनगर में कई कॉलोनियों में ऐसे ही कनेक्शन देने के नाम पर 25% अधिक वसूली की गई है। यहां बिजली उपभोक्ताओं ने अविकसित कॉलोनी में लीगल कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किया।

उपभोक्ताओं का जो एस्टीमेट बना, वो इंटर्नल स्टॉक इश्यू रेट के आधार पर बनाया गया। ये एस्टीमेट कॉस्ट डाटा बुक के हिसाब से होना चाहिए था। इससे बाद में पता चला कि जो पूरा बिल है, वह कॉस्ट डाटा बुक से करीब 25% अधिक है।

क्या कहता है नियम

मौजूदा समय नई कॉलोनियों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था नहीं रहती है। अब यहां कनेक्शन लेने के लिए ट्रांसफार्मर से लेकर पोल तक का पैसा उपभोक्ताओं को खुद देना पड़ता है। इसके लिए जेई और एसडीओ की तरफ से एक सर्वे कराकर बजट दिया जाता है।

यह बजट कॉस्ट डाटा बुक में तय रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पावर कॉर्पोरेशन ने एक आदेश जारी किया, जिसमें इंटर्नल स्टाक इश्यू रेट के आधार पर एस्टीमेट बनाया जाने लगा। ये आदेश जून मे जारी किया गया। इंटर्नल स्टाक इश्यू रेट में बिजली का सामान कॉस्ट डाटा बुक से करीब 27 से 35% तक अधिक है।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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