इस्लामाबाद: पाकिस्तान (pakistan) के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की पहल की. आयोग ने यह कदम तोशखाना मामले में उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उठाया है. डॉन अखबार ने ईसीपी के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से खबर दी कि पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया गया है और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की गई है.
इमरान खान (खान) पर प्रधानमंत्री रहते हुए महंगी घड़ियों सहित मिले अन्य उपहारों को तोशखाना से रियायती दरों पर खरीदने के बाद मुनाफे पर बेचने का आरोप है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस संबंध में गलत बयानी और झूठी घोषणा का आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 63(i)(पी) के तहत इमरान खान को अयोग्य ठहरा दिया है. चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 1974 में स्थापित तोशखाना से 2.15 करोड़ मूल्य के सामान खरीदे गए जबकि उनका वास्तविक मूल्य 10.8 करोड़ रुपये था. गौरतलब है कि पाकिस्तानी कानून के तहत विदेश से सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को मिले उपहार अपने पास रखने से पहले तोशखाना या कोषागार में मूल्यांकन के लिए जमा कराने होते हैं.