पति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा : Allahabad High Court
प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप निराधार हैं और व्यक्तिगत विवादों से प्रेरित हैं। अदालत ने इस मामले में कहा कि नैतिक रूप से सभ्य समाज में व्यक्ति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रांजल शर्मा और दो अन्य के खिलाफ इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में प.....
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