Jaipur: अयोग्य पार्षदों को कभी भी हटा सकेगी सरकार; राठौड़ बोले- मनमानी करना चाहती है सरकार, ये डराकर रखने का माध्यम
शहरी निकायों के पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर अब सरकार जांच के बाद कभी भी हटा सकेगी। राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2023 में पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर जांच के बाद कभी भी हटाने का प्रावधान जोड़ा गया है। विधानसभा में सोमवार को बहस के बाद नगरापालिका संशोधन बिल पारित हो गया है। अब तक पार्षद, निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर चुनाव याचिका दायर करके ही हटाने का प्रा.....
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