अब 18 साल का होने से पहले ही दर्ज करा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम EC ने दी मंजूरी
चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए अब 17 साल से अधिक उम्र के युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालो.....
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