दुकानों के आगे जल्द टंगवा लें GST नंबर प्लेट, नहीं तो चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना
पश्चिम चंपारण. अब जिले में रजिस्टर्ड दुकानों के आगे जीएसटी नंबर दर्ज करना अनिवार्य हो चुका है. इसके साथ-साथ प्रतिष्ठान का नाम भी बोर्ड पर अंकित करना होगा.वाणिज्य कर विभाग के सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. वाणिज्य कर विभाग के राज्यकर आयुक्त राजीव रंजन ने बताया कि रजिस्टर्ड दुकान के आगे दुकानदार यदि बोर्ड पर दुकान का नाम के साथ में जीएसटी नंबर नहीं लिखवाते हैं, तो ऐसे में पकड़े ज.....
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