Defamation Case: राहुल को नहीं मिली अंतरिम राहत, छुट्टी के बाद कोर्ट सुनाएगा फैसला
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2019 के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को उनकी 2019 की टिप्पणी कैसे सभी चोरों का मोदी सरनेम एक जैसा है के लिए दोषी ठहराया। र.....
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