कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बकाया राशि न चुकाने के मामले में मिथुन चक्रवर्ती को अंतरिम संरक्षण दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चितपुर पुलिस थाने में दर्ज बकाया राशि के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने चक्रवर्ती को 10 सितंबर तक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि मामले की जांच जारी रह सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।
