अदालत ने हत्या मामले में दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ठगी से जुड़े हत्या के एक मामले में दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम करके बिना किसी छूट के 40 साल तक के कारावास में बदल दिया।
दोषी व्यक्ति पर आरोप था कि उसने बेटी के इलाज का झूठा वादा करके एक महिला से एक लाख रुपये ठगे और जब इसका खुलासा हुआ तो दोनों की हत्या कर दी। सुनील दास उर्फ गुरुदेव नामक व्यक्ति ने यज्ञ करने के नाम पर 83,000 रुपये लिए लेकिन वह लड़की क.....
Read More