
बहू को कालीन पर सुलाना, टीवी देखने से रोकना क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट ने पलटा 20 साल पुराना फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति कथित क्रूरता के लिए एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ 20 साल पुरानी सजा को पलट दिया। अदालत ने पाया कि उसे चिढ़ाने, उसे टीवी न देखने देने, उसे अकेले मंदिर जाने से रोकने और कालीन पर सुलाने के आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत गंभीर कार्रवाई नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप, जो मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर .....
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