
Supreme Court: ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कानून में बदलाव पर सुनवाई 30 जुलाई तक टाली
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इस कानूनी सवाल पर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दी कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है, जिस पर कोई सामान नहीं लदा हो।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा एक नोट प्रस्तुत करने के बाद .....
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