उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम की डीएलएफ सिटी में अवैध निर्माण हटाने के आदेश को रद्द किया
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत गुरुग्राम की डीएलएफ सिटी में अनधिकृत एवं अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि यह निर्देश उन संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किया गया था, जिन्हें मुकदमों में पक्षकार नहीं बनाया गया था।
पीठ ने कहा.....
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